ऑटो बस हादसे में 13 मौतों का मामला, अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत आवेदन किया खारिज

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने बहुचर्चित ऑटो हादसे में गई 13 जानो के मामले में आरोपी बस चालक सुखदेव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपी सुखदेव सिंह का कृत्य बेहद गंभीर माना है। आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ पुरानी छावनी थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है।

हादसे में गई थी 13 की जान…

दरअसल 23 मार्च को पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के गंगा मालनपुर इलाके में ऑटो में सवार होकर आ रही महिलाओं को बेकाबू बस चालक ने तेजी और लापरवाही से अपना वाहन चलाकर टक्कर मार दी थी। यह हादसा इतना हृदय विदारक था, कि ऑटो ड्राइवर एवं 12 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसमें एक ही परिवार की 4 महिलाएं भी शामिल थी। जबकि एक विधवा महिला भी इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। यह सभी महिलाएं मजदूर वर्ग की थी और आंगनवाड़ी के लिए पूड़ी बेलने के लिए जडेरुआ से रायरू की तरफ गई थी। लौटते समय ऑटो को बस में टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद मौके से बस चालक भाग निकला था। जिसे बाद में पुरानी छावनी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।खास बात यह है ,कि इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी संवेदनाएं जताई थी और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। भोपाल की एक टीम अलग से इस मामले की जांच कर रही है। वही परिवहन विभाग इस हादसे के बाद ओवर लोडिंग बसों के खिलाफ कार्यवाही में जुटा हुआ है। बस चालक सुखदेव सिंह ने अपनी जमानत के लिए एडीजे कोर्ट में आवेदन पेश किया था। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!