الرئيسيةएमपी समाचार40 अफसरों को पद के मुताबिक नहीं मिल रहा पद, प्रमोशन के...

40 अफसरों को पद के मुताबिक नहीं मिल रहा पद, प्रमोशन के अनुसार कार्यभार नहीं मिल पाया

भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले 5 महीने से प्रमोशन पाए 40 अधिकारियों को उनके पद के अनुरूप जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जा सकी हैं। मार्च में महाशिवरात्रि के दिन संयुक्त कलेक्टर से अपर कलेक्टर बने इन अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा अभी तक जिलों में अपर कलेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। नतीजतन, ये अधिकारी अभी भी संयुक्त कलेक्टर के रूप में ही कार्य कर रहे हैं।

इसी दौरान, पांच और संयुक्त कलेक्टरों को अपर कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया है और तीन डिप्टी कलेक्टरों को संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नत किया गया है। डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर बने अधिकारियों का भी यही हाल है, उन्हें भी उनके प्रमोशन के अनुसार कार्यभार नहीं मिल पाया है। इसके अलावा, जीएडी ने कुछ अधिकारियों को निलंबन से बहाल करने के भी आदेश जारी किए हैं।

इन अधिकारियों को प्रमोशन मिला है
राज्य प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों को अपर कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया है, उनमें शैलेंद्र कुमार हिनोतिया (संयुक्त कलेक्टर, बैतूल), देवकी नंदन (संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर), वंदना जाट (संयुक्त कलेक्टर, नरसिंहपुर) और राजेश शाह (संयुक्त कलेक्टर, नीमच) शामिल हैं।

इनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच में फरवरी 2024 में विभागीय चयन समिति ने क्लीनचिट दी थी, जिसके बाद इन्हें अपर कलेक्टर का वेतनमान देने पर सहमति जताई गई थी। इसी के आधार पर इनकी पदोन्नति हुई है। इसके अलावा, रतलाम जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर अनिल भाना को भी अपर कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नति दी गई है।

इन अधिकारियों को संयुक्त कलेक्टर का वेतनमान मिला
सामान्य प्रशासन विभाग ने श्योपुर के डिप्टी कलेक्टर रहे भानु प्रकाश श्रीवास्तव को उनकी मृत्यु के बाद संयुक्त कलेक्टर के पद पर काल्पनिक पदोन्नति दी है। इसी तरह, पुष्पेंद्र अहाके को भी निलंबन से बहाल करने के बाद संयुक्त कलेक्टर पद पर क्रमोन्नति दी गई है।

ये अधिकारी निलंबन से बहाल हुए:
सिवनी जिले में तहसीलदार रहते हुए धोखाधड़ी के मामले में निलंबित डिप्टी कलेक्टर प्रताप सिंह धुर्वे, जो अब मंडला जिले में पदस्थ हैं, को संयुक्त कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया है। इसके अलावा, छतरपुर एसडीएम अनिल सपकाले, जो तीन साल से अधिक समय से निलंबित थे, को भी बहाल कर दिया गया है।

रिटायरमेंट के बाद वेतनवृद्धि:
सामान्य प्रशासन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी आदेश में अपर कलेक्टर स्तर के दो अधिकारियों को 30 जून को रिटायर होने के बाद एक जुलाई से काल्पनिक वेतनवृद्धि दी है। इसका लाभ उनकी पेंशन में दिया जाएगा। इनमें से एक अधिकारी, पुरुषोत्तम गुप्ता, 30 जून 2017 को रिटायर हुए थे और एक जुलाई 2017 की स्थिति में उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया है। इसी तरह, मनोज कुमार ठाकुर को 30 जून 2023 को रिटायर होने के बाद 1 जुलाई 2023 से मिलने वाले वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया है।

RELATED ARTICLES

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!