मोटर व्हीकल एक्ट की अनदेखी पर छात्रा ने लगाई जनहित याचिका ,हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय, डीजीपी सहित ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेजा नोटिस

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में प्रदेश की डीजीपी, गृहमंत्रालय, प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट सहित ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों के एसपी को नोटिस जारी किए है। साथ ही चार सप्ताह में नोटिस पर जबाब भी मांगा है।

 

दरअसल एक जनहित याचिका एश्वर्य नाम की छात्रा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की थी। जिसमें कहा गया था ,कि मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन नही किया जा रहा है। जिसके कारण लगातार सड़कों हादसों में तेजी आ रही है। याचिका में ग्वालियर में एक सप्ताह में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े भी पेश किए गए है। जिसमें कहा गया है, कि अगर पुलिस की एफआरवी वाहन या ट्रेफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करती ,तो शायद ये बड़ी घटनाएं न होती है।

आपको बता दें ,कि बीते दिनों ग्वालियर में एक ऑटो में सवार 13 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 12 महिलाएं एक पुरूष थे। वहीं दो स्कूली छात्र और एक टीचर की मौत सड़के हादसे में हुई थी। जिसका हवाला देकर ये याचिका हाईकोर्ट में पेश की गयी थी। बहरहाल अब इस मामले में चार सप्ताह में सभी पक्षकारों को अपने जबाब हाईकोर्ट में पेश करना है।

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