ग्वालियर: शहर में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार इजाफा होता जा रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। दिन-ब-दिन मरीजों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ग्वालियर में कोरोना संक्रमण ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 दिन में 772 नए मरीज सामने आए हैं। इन आंकड़ों मेंं से 72 मरीज बीएसएफ के है और 6 मरीजों की मौत हो गई है नए मरीजों के रिकॉर्ड तोड़ संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य में कमी से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है जिस से निबटने के लिए प्रशासन अब कल यानी 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाने जा रहा है ताकि संक्रमण की दर को काबू किया जा सके।
शहर में बढ़ते संक्रमण ने बढ़ाई चिंता…
कोरोना संक्रमण से हुए बेकाबू हालात पर मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की मीटिंग रखी गई थी। जिसमें 1 सप्ताह तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है और इसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया है यह जनता कर्फ्यू 15 अप्रैल गुरुवार सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा जो 7 दिनों तक जारी रहेगा और इस कर्फ्यू के दौरान भी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लगभग बाकी सब कुछ बंद रखा जाएगा।
पिछले 1 सप्ताह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है जिससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप की स्थिति है पुराना संक्रमण रोकने को लेकर एक तरफ तो हो जनता कर्फ्यू का एलान कर दिया गया है तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी और पुलिस बल भी लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने की तैयारी में लगे हुए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कुछ कमी आए और स्थिति एक बार फिर से काबू में आ जाए।
इन जगहों पर रहेगा आम लोगों का प्रवेश बंद…
शहर और जिले के सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ,चर्च सहित अन्य धार्मिक स्थानों में आमजन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन स्थानों पर सिर्फ पुजारी, मौलवी ,पादरी , सहित स्थलों पर पूजा अर्चना करने वाले अधिकृत ही प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं सभी कोचिंग संस्थानों को ऑनलाइन कक्षा संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसा नहीं करने पर संबंधित कोचिंग को सील कर दिया जाएगा तो वही बनाए गए कंटेनमेंट जोन की लॉक डाउन के दौरान लगातार पहरेदारी की जाएगी
कर्फ्यू के दौरान इन्हें रहेगी छूट…
शहर में दूसरे राज्यों या शहरों से आने वाली सेवाओं और सामान,अस्पताल ,मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी ,केमिस्ट, बैंक ,एटीएम, दूध, सब्जी, किराना की दुकान और रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी की शर्त पर, उद्योग के मजदूर कर्मचारी और तैयार आने वाला कच्चा और तैयार माल ,एंबुलेंस ,फायर ब्रिगेड,टेलीकम्युनिकेशन सहित सभी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।