भोपाल कलेक्टर ने शहर में कोरोना कर्फ्यू को 3 से 10 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है. कलेक्टर ने रविवार शाम इसके आदेश जारी किए. आदेश के मुताबिक, कोराना कर्फ्यू को और भी सख्त किया जाएगा. जरूरी चीजों की पूर्ति होती रहेगी,कोरोना कर्फ्यू के इस दौरान सभी व्यवसायिक संस्थान, दुकानें, मार्केट, निजी कार्यालय, शिक्षा संस्थान, कोचिंग आदि बंद रहेंगे. शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों और मीडिया संस्थान के पत्रकारों को (ID कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने-जाने के लिए अनुमति रहेगी
कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, नर्सिग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलीवरी, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले (हाट बाजार छोड़कर), औधोगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा / तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों-कर्मचारियों के आने-जाने, एम्बूलेन्स, फायर ब्रिगेड, टेली – कम्यूनिकेशन, इलैक्ट्रिसिटी, रसोई गैस की सप्लाई जैसी चीजों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, स्टूडेंड्स, एयरपोर्ट जाने वाले, रेलवे स्टेशन जाने वाले और बस स्टैंड जाने वालों को नहीं रोका जाएगा. इनके अलावा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर को भी कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है. कन्स्ट्रक्शन गतिविधियां(यदि मजदूर कन्स्ट्रक्शन/परिसर में रूके हों) कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे उपार्जन, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र की दुकानें आदि), परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारी आ-जा सकेंगे. टीकाकरण के लिय जा कर रहे लोगों, आईटी कम्पनियों, बीपीओ, मोबाईल कम्पनियों की सपोर्टिंग यूनिट्स, अखबार वितरण और होटल (केवल इन – रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ) को भी छूट दी गई है.