ग्वालियर | अब न तो गली-मोहल्ले की किराना दुकानें खुलेंगी न घर में 20 लोगों की मौजूदगी में शादी हो सकेंगी। सुबह 9 बजे तक सिर्फ दूध, ब्रेड, फल और सब्जी ही मिल सकेंगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार शाम कोरोना कर्फ्यू के दौरान और सख्ती का आदेश जारी किया।
यह आदेश पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिर बुधवार को ग्वालियर आए प्रभारी सचिव अशोक शाह की आपत्ति के बाद निकाला गया है। मुख्यमंत्री व प्रभारी सचिव ने ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान ढील पर आपत्ति दर्ज करायी थी। प्रभारी सचिव श्री शाह ने जब शहर का भ्रमण किया तो उन्हें दुकानें खुली मिलीं और सड़कों पर भारी संख्या में वाहन दौड़ते नजर आए थे।
कलेक्टर ने 29 अप्रैल को जारी 7 दिन के कोरोना कर्फ्यू के आदेश को बुधवार रात 7 मई तक के लिए संशोधित किया। इसमें उन्होंने शादियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अभी दोनों पक्षों के 20 लोगों के साथ घर में ही शादी समारोह आयोजित करने की छूट थी। कलेक्टर के इस आदेश के बाद शादी वाले परिवारों की परेशानी और बढ़ जाएंगी। अब उनके सामने शादी किसी दूसरे शहर में करने या फिर आयोजन निरस्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है। ऐसे ही अंतिम संस्कार, गंगभोज व उठावनी में भी अब सिर्फ पांच लोग शामिल हो सकेंगे।
गुरुवार से और भी रहेंगे प्रतिबंध
- किराना दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ होम डिलेवरी हो सकेगी। बड़ी-बड़ी कंपनियों सहित स्थानीय संस्थान अब खानपान की सामग्री की होम डिलेवरी नहीं कर सकेंगे।
- ऑटो-ई रिक्शा अब नहीं चलेंगे। अभी तक दो सवारी की मंजूरी थी। अब सिर्फ सिर्फ प्राइवेट वाहन (कार) में बहुत जरूरी होने पर आना जाना होगा।
- उपार्जन केंद्र, सरकारी राशन दुकानें व बैंक खुल सकेंगी पर यहां पर सोशल डिस्टेंस के लिए घेरे बनाने होंगे। व्यवस्था बनाने का जिम्मा इंसीडेंट कमांडर का होगा।
- निर्माण कार्य सिर्फ वहीं पर चल सकेंगे जहां पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी। अन्य क्षेत्रों में निर्माण व मजदूरों के परिवहन की मंजूरी नहीं होगी।