भोपाल | सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अफवाह फैलाने वाले मध्य प्रदेश के विदिशा के कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेन्द्र चौहान की शिकायत पर थाना सिविल लाईन विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक के खिलाफ धारा 188, 505 और 54 आपदा अधिनियम 2005 के तहत एफआईआर दी की गई. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि वैश्विक आपदा के समय लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.फैलाने वाले वीडियो को जारी करने के एक मामले में विदिशा विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भ्रम और अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी
दरअसल, शशांक भार्गव ने वॉट्सएप ग्रुप विदिशा टूडे कलम का हमला में विदिशा मेडिकल काॅलेज में अव्यवस्थाओं के संबंध में वीडियो जारी किया गया था. पुलिस की जांच-पड़ताल में पाया गया कि वह तस्वीर मेडिकल काॅलेज विदिशा की नहीं हैं. इसी आधार पर पुलिस ने भार्गव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की