ग्वालियर। 46 दिन बाद मंगलवार काे शहर के बाजार खुले। हालांकि प्रशासन का अजीब फार्मूला व्यापारियाें के गले नहीं उतर रहा है, जिससे मंगलवार काे बाजार खुलने पर लाेगाें में गफलत की स्थिति भी रही। जिस साइड की दुकानाें काे आज नहीं खुलना था, वहां भी दुकानदार दुकान खाेलकर बैठ गए। हालांकि सुबह से पुलिस प्रशासन के अधिकारी मैदान में थे, इसलिए समझाबुझाकर दुकानाें काे बंद करवा दिया गया। हालांकि अधिकांश लाेगाें काे सरकारी आदेश काे समझने में खासी उलझन रही है।
दरअसल सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक बाजारों को एक दिन दाएं और एक दिन बाएं की तर्ज पर खोला गया है। इसमें जिला प्रशासन ने दिशाओं के आधार पर आदेश को लागू किया है। भीड़ जुटने वाले स्थानों, स्कूल, कालेज, हाल, थियेटर, शापिंग मॉल आदि बंद रहेंगे। जरूरी सेवा वाले सरकारी दफ्तरों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों व 50 फीसद कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। नियमित सब्जी व फल मंडियां बंद रहेंगी। हाथ ठेलों के माध्यम से फल-सब्जी मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन को भी अनुमति रहेगी। वहीं मंगलवार से शहर की सभी देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानें भी खुल गई हैं।
दाएं-बाएं तर्ज को समझें: ऐसे खुलेगा रोज बाजार
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर: दाएं हाथ स्थित दुकानें, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और बाएं हाथ स्थित दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी।
उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर: दाएं हाथ स्थित दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और बाएं हाथ स्थित दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी।
तिराहा-चौराहा की दुकानें: दुकानें खोलने के दिवस का निर्धारण संबंधित थाना प्रभारी एवं स्थानीय निकाय के सहयोग से क्षेत्रीय इंसीडेंट कमांडर करेंगे।
ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधितः
सामाजिक,राजनीतिक,खेल,मनोरंजन,सांस्कृतिक,धार्मिक आयोजन, स्कूल ,कालेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर,पिकनिक स्पाट,आडिटोरियम,सभागृह, धार्मिक स्थल पर एक समय में सिर्फ चार व्यक्ति
अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस,आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन,कोषालय, पंजीयन विभाग को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों व पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। सभी निजी कार्यालय पचास प्रतिशत अधिकार-कर्मचारी उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
नाइट व जनता कर्फ्यूः हर रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, रोज रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अनुमति प्राप्त गतिविधि के अलावा किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंध से मुक्त
सार्वजनिक परिवहन,निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अनुमति रहेगी।, आटो रिक्शा, इ-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी व निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर और दो यात्री को मास्क के साथ यात्रा की अनुमति रहेगी।
सभी रेस्टोरेंट व भोजनालय होम डिलेवरी व टेक-अवे के जरिए संचालित हो सकेंगे। बैठकर खाना खिलाना प्रतिबंधित रहेगा। सभी लाजिंग,होटल व रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिए खुल सकेंगे लाज, होटल,रिसोर्ट ,रेस्टोरेंट कुल बैठक क्षमता के पचास प्रतिशत की उपस्थिति के साथ केवल इन डायनिंग के लिए खुल सकेंगे।
नियमित फल एवं सब्जी मंडियां बंद रहेंगी। सब्जी व फलों का विक्रय हाथ ठेलों के माध्यम से हो सकेगा। यह ठेले निर्धारित पहले की तरह 12 केंद्रों से रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक माल ले सकेंगे। हाथ ठेलों के जरिए आमजन को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक विक्रय किया जा सकेगा।