ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने चिकित्सा अधिकारी पद के लिए होने वाले साक्षात्कार पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह साक्षात्कार सोमवार यानी 27 सितंबर को होने वाले थे। इसके साथ ही कोर्ट ने एमपी पीएससी को नोटिस जारी किए हैं।
मेडिकल ऑफिसर के करीब 576 पदों के लिए यह इंटरव्यू निर्धारित किए गए थे। लेकिन डॉ. रौनक शर्मा सहित कुछ चिकित्सकों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था ,कि मेडिकल ऑफिसर का पद राजपत्रित होकर सेकंड ग्रेड के अधिकारी का पद है। इसलिए सीधे साक्षात्कार के माध्यम से इन पदों को भरा जाना उचित नहीं है। इसमें पक्षपात पूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने का भी अंदेशा है ।इसलिए पहले इन पदों पर मेडिकल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए लिखित परीक्षा होनी चाहिए। उस मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए।
पीएससी ने इन पदों को सीधे साक्षात्कार के माध्यम से भरने की कोशिश की है। यह संवैधानिक अधिकारों का भी खुले तौर पर उल्लंघन है। इसलिए 27 सितंबर को होने वाले साक्षात्कार पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एमपी पीएससी और राज्य शासन को नोटिस जारी किये है और 30 सितंबर तक जवाब मांगा है।