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Tuesday, November 19, 2024

त्योहारों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

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भोपाल। मध्यप्रदेश में नवरात्रि के दौरान रात 10 बजे तक ही गरबा हो सकेंगे। कलेक्टर को गरबे के संबंध में सूचना देना जरूरी होगा। दरअसल, गरबा स्थल व पंडालों में रात 10 बजे तक ही डीजे, बैंड या ढोल बजाने की अनुमति रहेगी। वहीं, दशहरे पर रामलीला का मंचन भी किया जा सकेगा, लेकिन मैदान या हॉल की कैपेसिटी से 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे।

रावण दहन से पहले चल समारोह सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से निकाले जा सकेंगे। रावण दहन के बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं होंगे, क्योंकि इनमें लाखों लोग जुटते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बचाव के उपाय किए जाने जरूरी होंगे।

प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बुधवार को गृह विभाग ने नवरात्रि-दशहरे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने 16 बिंदुओं पर आदेश जारी किए हैं। इसमें नवरात्रि-दशहरे के साथ ही कोचिंग क्लास, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, शादी-अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, रेस्टोरेंट-क्लब, स्टेडियम आदि को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

ये है गाइडलाइन

रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।
जिन जिलों में उप चुनाव होना है, वहां 29 सितंबर को जारी निर्देश लागू रहेंगे।
सिनेमाघर, जिम, फिटनेस सेंटर, योग केंद्र 50% क्षमता से ही खोले जा सकेंगे।
स्टेडियम और स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे। खेल आयोजनों में स्टेडियम व दर्शक दीर्घा में क्षमता से 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे।
रेस्टोरेंट और क्लब 100% क्षमता से खुल सकेंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना जरूरी होगा।
शादी में 300 और अंतिम संस्कार में 200 लोग शामिल हो सकेंगे।
कॉलोनी, मोहल्ला और सोसाइटियों में आयोजन स्थल के 50% क्षमता तक की उपस्थिति में गरबा हो सकेगा। कलेक्टर को सूचना देना जरूरी रहेगा।
गरबा स्थल व पंडालों में रात 10 बजे तक डीजे, बैंड या ढोल बजाने की अनुमति रहेगी।

 

 

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