ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा, कि कोरोना संक्रमण को लेकर भिंड कलेक्टर और एसपी, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन करवाएं। अफसर इस बात का बारीकी से निरक्षण करे कोरोना के चलते कोई भी बड़ा कार्यक्रम न हो। हेमंत राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश शील नागू और आरके श्रीवास्तव ने यह डायरेक्शन दिए हैं ।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी ।जिसमें कोविड-19 के नियम, जैसे मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, और हैंड सेनिटीज़िंग का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे। सोमवार को गोहद विधानसभा क्षेत्र में किए गए एक कार्यक्रम का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अगर अब भारतीय जनता पार्टी बड़े समारोह का आयोजन करती है तो उस पर एसपी और कलेक्टर को कारवाही करनी होगी। उनका यह भी कहना है कि हाई कोर्ट के सोमवार के आदेश यानी दोपहर 2:28 बजे के बाद से किसी भी कार्यक्रम को लेकर यह पाबंदी लागू होगी।