भोपाल। दीपावली पर ग्वालियर और सिंगरौली में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत 21 शहरों में ग्रीन पटाके फोड़े जा सकेंगे। मप्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के आधार पर दीपावली पर पटाखों की परमिशन के लिए 2020 के नवंबर महीने की हवा के औसत स्तर को आधार बनाया है। पिछले साल जिन शहरों में पटाखों के कारण प्रदूषण घातक स्तर पर पहुंच गया था, वहां इस बार नई गाइडलाइन जारी की गई है।
दीपावली पर भोपाल, कटनी, हरदा, धार, रतलाम, रायसेन, इंदौर, नीमच, उज्जैन, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दमोह, अनूपपुर, देवास, बुरहानपुर, बड़वानी और आलीराजपुर जिलों में सिर्फ रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। इन सभी शहरों में पिछले साल एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 100 से 200 के बीच था। ग्वालियर में एक्यूआई 248 और सिंगरौली 211 था।जो सांस लेने के लिए जोखिमपूर्ण यानी पुअर कैटेगरी में आता है।
विदिशा-सीहोर समेत 29 जिलों में पटाखों पर छूट
विदिशा, खरगोन, सीहोर, छतरपुर, खंडवा, शिवपुरी, रीवा, सीधी, राजगढ़, बैतूल, सतना, पन्ना, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, शाजापुर, बालाघाट, निवाड़ी, गुना, झाबुआ, नरसिंहपुर, दतिया, मंडला, सिवनी, अशोकनगर, शहडोल, डिंडौरी, उमरिया, मंदसौर और आगर में पटाखों पर छूट रहेगी। पिछले साल दीपावली के महीने में यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक (100 एक्यूआई से कम) थी। नवंबर 2020 के वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार 29 जिले संतोषजनक श्रेणी में हैं।
जिन इलाकों में पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है।वहां भी 125 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे।अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों से 100 मीटर तक पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।कम रोशनी, बिना धुएं और कम आवाज वाले पटाखे जैसे अनार, फुलझड़ी की अनुमति है।
क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए भी गाइडलाइन
क्रिसमस की पूर्व संख्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार न्यू ईयर 31 दिसंबर-1 जनवरी की मध्यरात्रि यानी रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखों की परमिशन रहेगी।