G-LDSFEPM48Y

MP पंचायत चुनाव के ऐलान की क्या हैं 20 बड़ी बातें जानिए

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव को लेकर आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जानिए पंचायत चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी बातें

 

 

जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन के साथ धरोहर राशि 8 हजार रुपए, जनपद के लिए 4 हजार और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2 हजार और पंच के लिए 400 रुपए जमा करानी होगी। अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं को निर्धारित से आधी राशि यानी 200 रुपए जमा करने होंगे।

 

 

चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी सभा, रैली या जुलूस बिना अनुमति नहीं निकाल सकेगा।

 

मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है।

 

चुनाव संबंधी जानकारी निर्वाचन आयोग के चुनाव ऐप पर भी मिलेगी।

 

जिला पंचायत सदस्य या जनपद पंचायत सदस्य प्रत्याशी ऑनलाइन तरीके से नामांकन फॉर्म जमा करता है, तो उसे हार्ड कॉपी भी समय रहते निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

 

जिला पंचायत सदस्य के नामांकन फॉर्म जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के विकासखंड मुख्यालय पर जमा होंगे। पंच और सरपंच पद के प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म विकासखंड मुख्यालय के साथ ही क्लस्टर मुख्यालय पर भी लिए जाएंगे। यह क्लस्टर स्थानीय कलेक्टर ग्राम पंचायतों का समूह बनाकर गठित करेगा।

 

पंच पद के लिए नामांकन फॉर्म के साथ एक सादा घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

 

सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य को शपथ पत्र के रूप में जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

 

चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह नहीं होंगे, लेकिन आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों पर लागू होगी। चुनाव प्रचार के दौरान शिकायत के लिए स्टेट और जिला लेवल पर कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। स्टेट लेवल कंट्रोल रूम का नंबर 0755- 2551076 है।

 

मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले हर चरण में सभा/ जुलूस/ रैली प्रतिबंधित हो जाएगी।

 

पंच एवं सरपंच के लिए निर्वाचन मतपत्रों से होगा, जबकि जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग ईवीएम से होगी।

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!