नई दिल्ली । अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो अलर्ट हो जाएं क्योंकि यदि आपने अपने पैन कार्ड को 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड से लिंक किया तो भारी जुर्माना लग सकता है। दरअसल 31 मार्च तक यदि आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो वह अमान्य हो जाएगा, साथ ही फिर मान्य करने के लिए ₹1,000 का शुल्क भी देना पड़ सकता है।यदि आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिक नहीं किया तो किसी भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक, खुले बैंक खाते आदि में निवेश नहीं कर पाएंगे। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 एन के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को दंड के रूप में 10 हजार रुपए की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा के महत्व को बताते हुए सेबी-पंजीकृत आयकर समाधान प्रदाता एसएजी इंफोटेक के एमडी अमित गुप्ता ने कहा कि पहले आधार पैन लिंकिंग से संबंधित नियमों में दंड का कोई प्रावधान नहीं था। नए कानून के अनुसार आईडी को लिंक करने में दो विफलता के परिणामस्वरूप पैन अमान्य हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकता है जिसमें पैन विवरण की आवश्यकता होती है, जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करना और बैंक खाता खोलना शामिल है।
उन्होंने कहा कि अमान्य पैन प्रस्तुत करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसलिए पैन कार्ड धारक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करे और पैन आधार को जोड़ने की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के बाद किसी भी प्रकार के दंड से बचें। पैन कार्ड धारकों को यह भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर पैन को आधार से देर से लिंक करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
आयकर अधिनियम की नई सम्मिलित धारा 234एच (मार्च 2021 में वित्त विधेयक के माध्यम से) के अनुसार, “इस अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां एक व्यक्ति को उप-धारा (2) के तहत अपने आधार नंबर को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। धारा 139AA, को नोटिस देना आवश्यक है और ऐसा व्यक्ति ऐसी तिथि को या उससे पहले ऐसा करने में विफल रहता है, वह उक्त तिथि के बाद, धारा 139AA की उप-धारा (2) के तहत नोटिस देने के समय, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है ऐसे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।