29.9 C
Bhopal
Tuesday, November 12, 2024

भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सुचना का अधिकार : कलेक्टर

Must read

विदिशा। कलेक्ट्रेट कार्यालय मैं 13 नवंबर 2019 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत 2 बिंदुओं की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें दो बिंदु इस प्रकार है पहला कलेक्टर कार्यालय प्राप्त पत्र क्रमांक 1917/85/2017 दिनांक 20/11/2017 के आदेश की छायाप्रति संलग्न है।  संलग्न पत्र के पालन में क्या क्या जांच कि गई एवं क्या क्या जांच रिपोर्ट कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल को भेजी गई थी कि जानकारी सत्यप्रतिलीप मांगी थी, और दूसरा आपके कार्यालय में प्राप्त पत्र क्रमांक /5306/जा.प्र. 666/2017 दिनांक 20/7/2018 के पत्र लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश लोकायुक्त भवन भोपाल के आदेश के पालन में, नगर पालिका सिरोंज के अध्यक्ष को पद से हटाने की कार्यवाही के संबंध में दिनांक 23/8/2018 को माननीय लोकायुक्त महोदय, के समक्ष क्या क्या दस्तावेज़ भेजे गए थे उनकी छायाप्रतियां प्रमाणित प्रतिलिपि में जानकारी मांगी गई थी ।

जिस के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधिकारी महोदय द्वारा सतर्कता शाखा के लोक सूचना अधिकारी महोदय को आदेश किया गया था कि जानकारी चाही गई की छाया प्रति संलग्न है जानकारी तैयार कर प्रार्थी को उपलब्ध कराएं। परंतु जानकारी नहीं प्राप्त होने से प्रथम अपील कलेक्ट्रेट के अपील अधिकारी को दिनांक 10/06/2020 को भारतीय डाक विभाग से भेजी गई थी जिस के संबंध में अपीलीय अधिकारी महोदय द्वारा लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट सतर्कता शाखा को आदेश किया गया था की जानकारी भेजी गई कार्यालय में उपस्थित कराई जाए अपीलीय अधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया परंतु लोक सूचना अधिकारी महोदय कलेक्ट्रेट द्वारा सही जानकारी नहीं एवं संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह द्वारा आदेश किया गया दिनांक 22/7/2020 को पारित किया गया।

प्रकरण क्रमांक 7/ अपील/ 2020 की जानकारी तथा लोकायुक्त के आदेश, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के आदेश, के पत्र पर जांच नहीं किए जाने संबंधित में दस्तावेज तथा चाही गई जानकारी के दस्तावेज लोक सूचना अधिकारी प्रभारी सतर्कता शाखा को निर्देशित किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी में से कार्यालय में संधारित/ तैयार/ उपलब्ध / जानकारी अपीलार्थी को नियमानुसार 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाए जो कि आदेश दिनांक से22/7/ 2020 को न्यायालय की पत्र मुद्रा जारी किया गया था के पालन में आज दिनांक तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

error: Content is protected !!