जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में मंगलवार, 25 जनवरी को पंचायत चुनाव मामले की सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव के परिसीमन और आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले पर जल्द सुनवाई का निवेदन किया गया था। मुख्य न्यायाधीश मलिमठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा था कि शीतकालीन अवकाश के बाद ही मामले पर सुनवाई की जाएगी।
दरअसल, पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि एक मामले में दो कोर्ट को शामिल नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता अपना पक्ष हाई कोर्ट में ही रखें।
नौ दिसंबर को हाईकोर्ट ने मामले पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था और सरकार के अध्यादेश पर स्थगन नहीं दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 (O) में निहित प्रावधान के तहत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अदालत को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रहता।