ग्वालियर। ग्वालियर में दहेज में बुलट नहीं देने पर भाभी को छत से फेंक कर उसकी हत्या में शामिल ननद को कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी है। ननद सपना रमोला और मीरा जाटव ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। घटना एक सप्ताह पहले की है। थाटीपुर के मयूर नगर में नवविवाहिता को छत से फेंक कर हत्या की गई थी। हत्या के मामले में पति, सास-ससुर व नदद के नाम मामला दर्ज किया गया था।
थाटीपुर के मयूर नगर में एक सप्ताह पहले नवविवाहिता पिंकी रमोला की संदिग्ध हालात में छत से गिरने से मौत हो गई थी। उसे बुलट के लिए परेशान किया जा रहा था। बेटी की मौत के बाद फरियादी पिता ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी पिंकी की शादी 30 जून 2021 को विपिन रमोला से हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे परेशान करते थे। इस कारण उसका झगड़ा भी होता था और वे लोग उसके साथ मारपीट भी करते थे। फोन पर पिंकी अपने पिता को बताती थी कि दहेज को लेकर घर में बहुत झगड़ा होता है। 19 फरवरी 2022 को सुबह पिंकी ने पिता को फोन कर कहा कि जल्दी घर आ जाओ यहां आरोपीगण पति विपिन व अन्य ससुरालीजन राजू उसकी पत्नी मीरा, गुरू, सपना और ज्योति उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और वे उसे मार डालेंगे।
फरियादी ने थोड़ी देर बाद फोन लगाया तो ज्योति ने फोन उठाकर बताया कि पिंकी छत से गिर गई है। ससुर ने बताया कि झाडू लगाते समय वह छत से गिर गई। फिर सास ने बताया कि पिंकी छत से कूद गई है। जब फरियादी घर पहुंचा तो देखा पिंकी के ससुर, ननद, ज्योति सड़क पर पड़े खून को धो रहे थे। पिंकी को गंभीर चोटे आने से उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पहले पिंकी ने अपने भाई को बताया था कि पूरे परिवार वालों ने मिलकर उसे छत से पकड़कर नीचे फेंक दिया। इनको छोड़ना नहीं, उसने बताया कि बुलट की मांग को लेकर पिंकी को परेशान किया जा रहा था। इस रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 304 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार बात दे इस मामले में मृतका की ननद सपना रमोला और जेठानी मीरा जाटव ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। शनिवार को अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद सभी आरोपी गायब हो गए हैं। पुलिस को उनके घरों पर ताले लगे मिले हैं।