ग्वालियर। आखिरकार हाईकोर्ट की समझाइश का एक दूसरे से अलग रह रहे पति पत्नी पर असर हुआ और उन्होंने जीवन की सच्चाई यों को समझते हुए फिर से साथ रहने के लिए रजामंदी दे दी। मामला दरअसल डबरा इलाके का है। यहां 30 अप्रैल 2015 को इस दंपत्ति का विवाह हुआ था लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही दोनों के किन्हीं बातों को लेकर बीच कटुता आ गई ।पत्नी पति को छोड़कर मायके चली गई इससे पहले डबरा न्यायालय ने पति पत्नी को साथ रहने की समझाइश दी थी पति ने इसके लिए पहल भी शुरू कर दी थी।
लेकिन पत्नी ने डबरा न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी ।इस अपील पर सुनवाई के दौरान पति पत्नी को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए थे हाईकोर्ट ने एक बार फिर उन्हें साथ रहने की समझाइश दी और गलतफहमियां दूर करने को कहा इसके बाद महिला ने अपनी गलती मानते हुए पति के साथ रहने के लिए रजामंदी दे दी पति पत्नी ने साथ रहने की इच्छा जताई है हाईकोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज करते हुए उन दोनों को साथ रहने की मंजूरी दे दी है।