ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने करीब दो महीने पहले अनियमितताओं को लेकर नर्सिंग काउंसिल द्वारा निरस्त की गई मान्यता को लेकर कॉलेजों को कोई राहत प्रदान नहीं की है। इन कालेजों ने नर्सिंग काउंसिल के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। भिंड के हरिओम शर्मा ने ग्वालियर चंबल संभाग में बिना यूजीसी और नर्सिंग काउंसिल की अहर्ताओं को पूरा किए कालेजों का संचालन होने का आरोप लगाया था। जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जीवाजी विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिए थे कि वह इन कालेजों के बारे में भौतिक सत्यापन करें। जांच में पाया गया कि ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकांश कालेज बिना शर्तों को पूरा किए धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं।
इसके बाद हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को इन कालेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे ।जिसके परिपालन में नर्सिंग काउंसिल 70 से ज्यादा कालेजों की मान्यता खत्म कर दी थी। इसी आदेश को नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और राहत की मांग की थी। डेढ़ दर्जन कॉलेजों के संचालकों की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि वे नर्सिंग काउंसिल के समक्ष अपना आवेदन पेश करें काउंसिल द्वारा उनके आवेदन का दो सप्ताह के भीतर निराकरण किया जाएगा।