ग्वालियर । हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अब अधिकांश मामले सीधी सुनवाई यानी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नहीं देखे अथवा सुने जा सकेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि कोर्ट के सीधे प्रसारण कुछ मामलों में नहीं किए जा सकेंगे संबंधित मामले के अधिवक्ता जज से सीधा प्रसारण रोकने को कह सकेंगे। जिन मामलों में सीधे प्रसारण पर रोक लगाने की बात कही गई है उनमें यौन अपराध पास्को एक्ट महिलाओं के साथ घटित अपराध वैवाहिक विवाद संवेदनशील एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले शामिल हैं।
उक्त मामलों की सुनवाई से पहले एडवोकेट अपने जज से लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने की अपील कर सकेंगे। जबकि कुछ ही मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग हो सकेगी। न्यायिक कार्य प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए देशभर में न्यायालय में हो रही सुनवाईयों का सीधा प्रसारण हो रहा है।
लेकिन ग्वालियर में इस प्रसारण को अधिकांश मामलों में रोकने की बात कही गई है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि पिछले दिनों किसी ने दुष्कर्म पीड़िता की सुनवाई के दौरान किसी ने पहचान उजागर कर दी थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है।