नई दिल्ली। बिजनेस डेस्क। यूनियन बजट 2023 में सरकार ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा कर दी है। आम जनता को ध्यान में रखते हुए नए टैक्स स्लैब में छूट देने की घोषणा की गई है। इसके मुताबिक अब सात लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्तियों कोई टैक्स नहीं देना होगा वहीं, पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक यह पांच लाख रुपये तक थी। इससे करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है।
ये था पुराना टैक्स स्लैब?
भारत में अब तक ओल्ड टैक्स स्लैब का इस्तेमाल लिया जा रहा है। इसके तहत आने वाले स्लैब इस तरह हैं-
2.5 लाख रुपये तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है।
2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की टैक्स
5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसद टैक्स लगता है।
ये होगा नया टैक्स स्लैब?
करों में छूट के साथ अब टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत-
0 से 3 लाख रुपये तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है।
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की टैक्स
6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसद टैक्स
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत की टैक्स
15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है।
वैसे तो 6 लाख रुपये तक की ये मे पांच प्रतिशत का टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें 50,000 रुपये की स्टंडर्ड छूट और धारा 80C के तहत करों में छूट ली जा सकती है। इस तरह एक करदाता साथ लाख तक के इनकम में टैक्स देने से बच सकता है