केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, BSF की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 आरक्षण

नई दिल्ली। सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना का लाभ उठाने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एक अहम निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की भर्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही आयु-सीमा मानदंडों में भी ढील दी गई है। पढ़िए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की बड़ी बातें

 

अधिसूचना के मुताबिक, आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अग्निवीर योजना का हिस्सा बनने वाले युवा पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है।

इस तरह सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम, 2023 बनाने की घोषणा की गई है जो 9 मार्च से प्रभावी हो चुकी है।

 

 

वहीं नई व्यवस्था के मुताबिक, अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और पूर्व-अग्निवीरों के अन्य सभी बैचों के मामले में तीन साल तक की छूट दी जाएगी। उन्हें दोबारा शारीरिक क्षमता परीक्षा में भाग लेने की जरूरत नहीं होगी, वे सीधे ही अगले दौर में भर्ती के पात्र होंगे। एक अन्य नोट के मुताबिक, सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) भर्ती नियम, 2023 में पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देने से छूट का प्रावधान है।

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