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Friday, November 22, 2024

MP के इन जिलों में लगेगी आचार संहिता

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भोपाल। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले है। उपचुनाव की कब होंगे अब त​क तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है,लेकिन उम्मीद है कि चुनाव आयोग 28 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के तारीखों का ऐलान 29 सितबंर को करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा था कि मप्र की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 29 सितंबर को होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 29 सितंबर को एक बैठक करेगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन राज्यों में उपचुनाव होने है उन राज्यों से कुछ आपत्तियां आई है जिनपर विचार किया जाएगा और उसी के बाद 29 तारीख को उपचुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में इस बार चुनाव आयोग आचार संहिता में थोड़ा परिवर्तन करने जा रहा है।इस बार की आचार संहिता में परिवर्तन कर रहा है कि यदि कोई सीट नगर निगम क्षेत्र में आती है तो वहां चुनाव आचार संहिता निगम क्षेत्र में नहीं, बल्कि सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहेगी। यानी बाकी निगम क्षेत्र में कामकाज सामान्य तौर पर जारी रहेंगे। जबकि जिन सीटों में नगर निगम नहीं है, वहां यह पूरे जिले में लागू रहेगी। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें 7 जिलों के नगर निगम के अंतर्गत हैं तो 15 सीटें 12 जिलों में आ रहे है।

जिन विधानसभा सीटों पर सीमित आचार संहिता लगेगी उनमें से 7 जिले में 13 सीटें है। जिसमें इंदौर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, देवास, मुरैना जिला है और जिले के इन विधानसभा सीटों में जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, ग्वालियर 15, ग्वालियर पूर्व, डबरा, मांधाता, नेपानगर, हाटपिपल्या, सुरखी, सांवेर में उपचुनाव होंगे

12 जिले जिसमेें पूरे जिले में आचार संहिता लगेगी। इन 12 जिलों में 15 सीटें पर उपचुनाव होगे, जिसमें सांची विधानसभा (रायसेन), अनूपपुर विधानसभा (अनूपपुर), सुवासरा विधानसभा (मंदसौर), बदनावर विधानसभा (धार), ब्यावरा विधानसभा (राजगढ़), अशोकनगर-मुंगावली विधानसभा (अशोकनगर), बामोरी विधानसभा (गुना), करैरा-पोहरी विधानसभा (शिवपुरी), भांडेर विधानसभा (दतिया), बड़ा मलहरा विधानसभा (छतरपुर), मेहगांव-गोहद विधानसभा (भिंड), आगर विधानसभा (आगरमालवा) शामिल है ।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्यप्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि जो क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र आते है उन जिलों के अंतर्गत जिन विधासनसभा क्षेत्रों में उप चुनाव होना है वहां सिर्फ संबंधित विधानसभा क्षेत्र तक आचार संहिता प्रभावी होगी। इस बारे में चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया था उसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। ऐसे विधानसभा क्षेत्र जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं हैं वहां पूरे जिले में आचार संहिता प्रभावी होगी।

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