उज्जैन। सरकारी अनाज की हेराफेरी करने के मामले में प्रशासन ने राशन की दुकान संचालक सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बकाई ने बताया, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन मे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शहर नागेश दायमा द्वारा सहायक आपूर्ति अधिकारी उमेश कुमार पाण्डेय के साथ प्रगति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार उज्जैन की शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक 1807040 की आकस्मिक जांच विक्रेता आलमशाह की उपस्थिति में की गई।
जानकारी के मुताबिक जांच में विक्रेता द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितताएं पाई गई। इनमें उचित मूल्य दुकान में संग्रहित स्टॉक के भौतिक सत्यापन में गेहूं 97 किलोग्राम अधिक, चावल 55 किलोग्राम कम और नमक छह किलोग्राम कम होना पाया गया। राशन दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की जांच में 62 परिवारों की समग्र आईडी में एईपीडीएस पोर्टल पर अन्य सदस्यों के नाम ऑपरेटर के माध्यम से ई-केवायसी अप्रूवल कराकर उनके नाम पर गेहूं 2970 किलोग्राम, चावल 4515 किलोग्राम, नमक 315 किलोग्राम और शकर 50 किलोग्राम सामग्री का अपयोजित किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार भाव अनुसार कीमत दो लाख 18 हजार 415 रुपये आंकी गई।
इसी प्रकार आलमशाह पिता अहमद शाह और रवि शर्मा पिता महेश शर्मा ऑपरेटर खाद्य विभाग द्वारा मिलीभगत और षडय़ंत्र कर खाद्यान्न की हेराफेरी की। इस मामले में आलमशाह और रवि शर्मा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है।