ग्वालियर। ग्वालियर आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमे 31 दिसंबर और नई साल को जाम झलकाने के लिए अब आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। नए साल को अगर आप घर, रेस्टोरेंट या होटल में शराब पीकर जश्न मनाने वाले हैं तो इसके लिए अस्थाई लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसको लेकर आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।इसको लेकर अलग-अलग इलाकों में आबकारी विभाग की टीम 24 घंटे गस्त करेगी और रेस्टोरेंट होटल को भी चेक किया जाएगा।आबकारी अधिकारी मनीष द्विवेदी ने बताया है कि 31st और नई साल को शराब पार्टी के लिए अस्थाई लाइसेंस की व्यवस्था की है जिसको लेकर घर में पार्टी के लिए 500 रुपए में अस्थाई लाइसेंस विभाग के द्वारा दिए जाएंगे।
वही रेस्टोरेंट और होटल में शराब पार्टी करने के लिए 5 हजार एक दिन के लिए स्थाई लाइसेंस दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि रेस्टोरेंट और होटल में संख्या के आधार पर भी रसीद काटी जाएगी।पूरे शहर के सभी रेस्टोरेंट और होटल की लिस्ट तैयार कर ली है और जो अस्थाई लाइसेंस नहीं लेगा, उन पर विभाग के कर्मचारियों के द्वारा निगरानी की जाएगी अगर उल्लंघन किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।