रतलाम: सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार, जिन पर रेप का मामला दर्ज था, को एमपी, एमएलए कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला विधायक बनने से पहले का है, जब सैलाना की एक युवती ने उन पर सगाई कर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में डोडियार कुछ समय तक जेल में भी रहे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केस रतलाम कोर्ट से एमपी, एमएलए (जनप्रतिनिधि) कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
विधायक कमलेश्वर डोडियार, जो अपनी साधारण जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं, पर सैलाना की एक युवती ने तीन साल पहले सगाई कर शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। इस मामले में 11 नवंबर 2022 को रतलाम के महिला थाने में युवती ने अपने भाइयों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। युवती ने आरोप लगाया था कि कमलेश्वर डोडियार 2018 से 20 जुलाई 2022 तक उसके साथ फिजिकल रिलेशन में रहे, और अब शादी करने से इंकार कर रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर डोडियार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट का फैसला:
6 अगस्त 2024 को, 29वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायधीश एमपी, एमएलए इंदौर विजय डांगी ने इस मामले में कमलेश्वर डोडियार को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, युवती ने इस प्रकार की घटना के होने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि कब और कहां यह घटना हुई।
मामले में प्रस्तुत किए गए वायरल फोटो के संबंध में कोर्ट ने पाया कि वे फोटो वास्तव में दो अलग-अलग फोटो को जोड़कर बनाए गए थे। अनुसंधान अधिकारी ने स्वीकार किया कि इन फोटो का अभियुक्त से कोई संबंध साबित नहीं हो पाया है। युवती ने कोर्ट में कहा कि उसने गुस्से में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसने घटना का समर्थन नहीं किया।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एमपी, एमएलए कोर्ट ने विधायक कमलेश्वर डोडियार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन), 294, 506 भाग-2 के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।