ग्वालियर: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले पर रोक लगा दी है, जो लागू होने वाला था।
राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने हाल ही में आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण से संबंधित एक नया नियम पेश किया था। इस नियम के तहत भोजन वितरण का काम स्व-सहायता समूहों से हटाकर आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया था। सरकार ने इस नए नियम को 15 अगस्त से 15 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की योजना बनाई थी।
हालांकि, स्व-सहायता समूहों ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी है। मुरैना के 15 और दतिया के 29 स्व-सहायता समूहों ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद यह फैसला आया।
वर्तमान में, मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण का काम स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में इस व्यवस्था में बदलाव का आदेश जारी किया गया था, जिसे 15 अगस्त से लागू करने की योजना थी। लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट की इस रोक के बाद, अब सरकार के लिए इसे लागू करना संभव नहीं होगा, जिससे सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।