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Tuesday, November 12, 2024

इस योजना से 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली इतनी सब्सिडी

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भोपाल। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अटल गृह ज्योति योजना के तहत पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी ने उपभोक्ताओं को 151 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। इस योजना के तहत 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिली है। इंदौर जिले में सर्वाधिक 4 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर, अटल गृह ज्योति योजना का पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को इसका लाभ मिल सके। 10 नवंबर तक, पिछले बिल माह में 30 लाख 55 हजार उपभोक्ताओं को योजना से लाभ प्रदान किया गया, जिसके तहत 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपये प्रति यूनिट दी गई और इससे उपभोक्ताओं को एक महीने में 151 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली।

इंदौर/उज्जैन क्षेत्र के जिले जहां अटल गृह ज्योति योजना का लाभ मिला
इंदौर रीजन के 8 और उज्जैन रीजन के 7 जिलों में अटल गृह ज्योति योजना का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत पहले 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपये प्रति यूनिट उपलब्ध कराई जाती है, और शेष बिल राशि को शासन से सब्सिडी के रूप में कंपनी को मिलती है। प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को 550 रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी प्रति बिल प्राप्त होती है। योजना में दैनिक औसत खपत 5 यूनिट या इससे कम होने पर ही पात्रता मिलती है, इससे अधिक खपत होने पर उस माह लाभ नहीं मिलता।

मालवा-निमाड़ क्षेत्र के जिलों को मिला लाभ
इंदौर जिले में 4 लाख उपभोक्ताओं को 17 करोड़ रुपये, धार जिले में 3 लाख उपभोक्ताओं को 16 करोड़ रुपये, उज्जैन जिले में 2.80 लाख उपभोक्ताओं को 13.91 करोड़ रुपये, खरगोन जिले में 2.69 लाख उपभोक्ताओं को 13.39 करोड़ रुपये, रतलाम जिले में 2.28 लाख उपभोक्ताओं को 11.29 करोड़ रुपये की सब्सिडी एक माह में दी गई। इसके अलावा, मंदसौर, देवास और बड़वानी जैसे जिलों में भी लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिला।

अटल गृह ज्योति योजना के तहत पात्र उपभोक्ता
मध्यप्रदेश शासन की अटल गृह ज्योति योजना के तहत वे घरेलू उपभोक्ता पात्र हैं, जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट या इससे कम हो। योजना में पहले 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपये प्रति यूनिट दी जाती है, इसके बाद 50 यूनिट की बिजली सामान्य दर से प्रदान की जाती है। अगर खपत 150 यूनिट से अधिक हो जाती है, तो उस माह योजना का लाभ नहीं मिलता।

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