भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अगले पांच साल में ढाई लाख सरकारी नौकरी देगी। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति प्रत्येक विभाग में एक अप्रैल 2024 की गणना के अनुसार की जाएगी।
गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या एक से 50 तक हैं, उन पदों की पूर्ति दो चरणों में की जाएगी। अर्थात 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 और शेष 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे। ऐसे 13 प्रतिशत पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं उन रिक्त पदों को गणना में नहीं लिया जाएगा।
वहीं ऐसे पद जिनकी भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल, एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में हैं, उन्हें भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। वहीं पूर्व में जारी किए गए भर्ती प्रक्रिया के परिपत्रों के आधार पर की जा रही रिक्त पदों की भर्ती में 30 अक्टूबर 2024 तक कार्रवाई की गई है, वे निरस्त नहीं मानी जाएंगी।
वहीं राज्य शासन द्वारा डाइंग संवर्ग (केवल एक बार के लिए स्वीकृत पद) घोषित किए जा चुके संवर्गों में से किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी।
ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पदों की पूर्ति तीन चरणों में की जाएगी। यानी सीधी भर्ती के यदि कुल पदों में से रिक्त पद 33 प्रतिशत से कम है तो एक बार में भरे जाएंगे। यदि 33 प्रतिशत से अधिक अथवा 66 प्रतिशत से कम हैं तो वर्षवार प्रथम वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46 प्रतिशत और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46 प्रतिशत भरे जाएंगे।
66 प्रतिशत से अधिक रिक्त पद
रिक्त पद 66 प्रतिशत से अधिक हैं तो वर्षवार चार वर्ष में प्रथम वर्ष आठ प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 31 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 31 प्रतिशत और चतुर्थ वर्ष 30 प्रतिशत भरे जाएंगे। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है, वहां गणना के अनुसार रिक्त पद 25 प्रतिशत से कम होने पर एक बार में भरे जाएंगे।
25 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम है तो वर्षवार प्रथम वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46 प्रतिशत और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46 प्रतिशत भरे जाएंगे। 50 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत से कम होने पर प्रथम वर्ष 2024-25 में 8 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31 प्रतिशत और चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।
75 प्रतिशत से अधिक रिक्त पद होने पर वर्षवार पांच वर्ष में 2024-25 में 8 प्रतिशत, 2025-26 में 23 प्रतिशत, 2026-27 में 23 प्रतिशत, 2027-28 में 23 प्रतिशत और पांचवें वर्ष 2028-29 में 23 प्रतिशत पद भरे जाएंगे। –
वाहन चालकों की नहीं होगी सीधी भर्ती, आउटसोर्स पर रखे जाएंगे
मप्र में वाहनों चालकों की सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। इसकी जगह वाहन चालक आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर भर्ती की स्वीकृति ले सकेंगे। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भी सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। इनकी जगह आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखें जाएंगे।