भोपाल। मध्य प्रदेश के आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी ऋषि गर्ग ने बताया है कि प्रदेश में कई फेक पोर्टल या वेबसाइट के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की जानकारी संज्ञान में आई है। उन्होंने बताया कि URL: https://dc.crsorgi.gov.in/ पर लागिन कर वैधानिक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं।
अन्य किसी माध्यम से बनवाया गया प्रमाण पत्र नकली प्रमाण पत्र है, इसे बनवाने से बचें। गर्ग ने बताया कि यदि किसी आवेदक को आनलाइन प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है तो वह जहां पर घटना हुई है, उससे संबंधित पंजीयन इकाई में आवेदन करें।
नगरीय इकाई या ग्राम पंचायत में आवेदन
जैसे यदि निजी अस्पताल में जन्म अथवा मृत्यु हुई है तो वहां की नगर पालिक निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में आवेदन करें और यदि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म-मृत्यु हुई है, तो वहां की ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर प्रमाण पत्र बनेगा।
उन्होंने बताया कि छावनी बोर्ड, कुछ फैक्ट्री जिन्हें पंजीयन इकाई घोषित किया गया है, वहां के परिसर में होने वाली जन्म-मृत्यु का पंजीयन वहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी भी पोर्टल अथवा बेवसाइट से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लागिन न करें, न ही आवेदन करें। यहां से बनाए गए प्रमाण पत्र किसी भी जनकल्याणकारी योजना में स्वीकार्य अथवा मान्य नहीं होंगे।