इंदौर। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत प्रतीक्षा सूची तैयार करने का काम जिले की 334 पंचायतों में 31 मार्च तक किया जाएगा।
कच्चे मकान और बिना छत वाले परिवारों का नाम सूची में जोड़ने के लिए 10 मापदंड तय किए गए हैं। अगर किसी परिवार के पास कोई मापदंड पूरा नहीं होता है, तो वे सूची से बाहर होंगे। पहली बार इस सर्वे में दोपहिया वाहन रखने वाले परिवारों को भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन यदि किसी परिवार की आमदनी 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक है, तो वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस तरह, 500 रुपये रोजाना कमाने वाला व्यक्ति योजना से बाहर होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों की सूची तैयार करने का काम पंचायत स्तर पर सर्वेयर के माध्यम से किया जा रहा है। इंदौर जिले में प्रत्येक पंचायत में एक सर्वेयर नियुक्त किया गया है। आवास प्लस पोर्टल पर सर्वे का कार्य राज्य स्तर से अनुमोदित व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।
सभी हितग्राहियों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। पक्के मकान, पक्की छत और दो से अधिक कमरे वाले परिवारों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, और स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है।
2018 में किया गया था सर्वे
जिले में आवासहीन परिवारों की सूची तैयार करने का सर्वे 2018 में किया गया था। इस सूची के आधार पर पहले चरण में 2022 तक 12 हजार लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए थे। 2024 में 2200 आवास का लक्ष्य जिला पंचायत को दिया गया है, और इसके आदेश जारी किए जा चुके हैं। जनवरी 2025 में 9 हजार आवास का नया लक्ष्य मिला है, और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
स्वयं भी कर सकेंगे आवेदन
प्रत्येक पंचायत में सर्वेयर द्वारा हितग्राही की जानकारी ऑनलाइन आवास प्लस एप पर दर्ज की जाएगी। यदि सर्वेयर जानकारी अपलोड नहीं करता है, तो हितग्राही खुद पोर्टल पर फेस वेरिफिकेशन कर अपनी जानकारी अपलोड कर सकेंगे। यह सूची अलग से प्रदर्शित की जाएगी।
10 मापदंड जो पात्र नहीं बनाएंगे
1. मोटर चालित तीन-चार पहिया वाहन।
2. मशीनीकृत कृषि उपकरण।
3. 50 हजार रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
6. परिवार का कोई सदस्य 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो।
7. आयकर भुगतान करता हो।
8. व्यावसायिक कर का भुगतान करता हो।
9. 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का मालिक हो।
10. 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि का मालिक हो।