सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा, मोहन सरकार ने कर दिया ये ऐलान

 भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने होली से पहले 21 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 1625 रुपये से बढ़ाकर 2434 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जो मार्च 2025 से लागू होगा। यह वृद्धि हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग द्वारा की गई है, हालांकि विभाग ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि श्रमिकों को 11 महीने का एरियर मिलेगा या नहीं। श्रमिक संगठनों को उम्मीद है कि अप्रैल 2024 से बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर भी मिलेगा।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदेश जारी

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद श्रम विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। 10 फरवरी को कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन तय किया जाए। इन उद्योगों में काम करने वाले लगभग 4 लाख श्रमिकों को अब बढ़े हुए वेतन का इंतजार करना होगा। इससे पहले, हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों और मजदूरों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के खिलाफ मप्र टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की दायर याचिका खारिज कर दी थी।

एरियर मिलेगा या नहीं

एरियर के भुगतान को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। विभाग ने यह नहीं बताया है कि 11 महीने का एरियर मिलेगा या नहीं, लेकिन श्रमिक संगठनों का मानना है कि उन्हें बढ़े हुए वेतन और एरियर अप्रैल 2024 से मिलेगा।

25% वृद्धि की सिफारिश

नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू किया था। इस वृद्धि के बाद श्रमिकों को अप्रैल में बढ़ा हुआ वेतन मिलना था, लेकिन मप्र टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने इस वेतनवृद्धि अधिसूचना को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस पर स्टे आदेश जारी किया था, जो 3 दिसंबर 2024 को हटाया गया।

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