दीपावली के दिन रात में दो घंटे तक ही ग्वालियर जिले में आतिशबाजी हो सकेगी। इस बार चाइनीज पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कहीं भी चाइनीज आतिशबाजी बिकते हुए पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बार कोरोना को देखते हुए दीपावली कोविड के नियमों के तहत ही मनाई जाएगी।
ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश देते हुए कहा की इस बार पर प्रदूषण मुक्त हरे पटा़खे सिर्फ दो-दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस व गुरुपर्व पर भी तय समय पर ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। दीपावली वाले दिन 14 नवंबर की रात 8 बजे से 10 बजे तक हरे पटा़खे चलाए जा सकते हैं। छठ पूजा हेतु 6:00 am से 8:00 am तक और गुरुपर्व पर 30 नवंबर को 8:00 PM से 10:00 PM तक हरे पटाखे चलाने की आज्ञा होगी। इसी तरह क्रिसमस के मौके पर पटाखे रात 11.55 से लेकर सुबह 12.30 बजे तक चलाए जा सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में मेहमानों के आने पर रहेगी रोक
कोविड -19 के सुरक्षा प्रोटोकालों की सख्ती के साथ पालना करते हुए जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाएं। लोग भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रह कर अपने घरों में ही अपने परिवारों के साथ त्योहार का आनंद लें। बिना मास्क के बाहर न निकलें। कंटेनमेंट जोन में त्योहार से संबंधित किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं होगी, न ही वहां कोई मेहमान आदि आ जा सकेंगे। 64 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, बीमारियों से पीडि़त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं ,10 साल से कम उम्र के बच्चे घर के अंदर ही रहें।