भोपाल: नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाकर डांस कराने और उनका यौन शोषण करने के मामले में प्यारे मियां समेत 7 पर एट्रोसिटी स्पेशल जज आलोक अवस्थी की कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने शुक्रवार को ट्रायल प्रोग्राम भी पेश कर दिया. न्यायाधीश ने कुछ आवेदनों पर बहस और गवाही के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है. इस 11 जुलाई की रात विष्णु हाईटेक सिटी स्थित फ्लैट से हुआ था |
आरोप है कि प्यारे मियां ने अपनी सहयोगी स्वीटी उर्फ हम्टी के साथ मिलकर 11 जुलाई की रात विष्णु हाईटेक सिटी स्थित फ्लैट में नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाकर डांस कराया और उनका शारीरिक शोषण किया था. इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने अदालत में पेश चालान में बताया था कि प्यारे मियां अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्चियों को घर पर काम के बहाने रखकर उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाता और अश्लील फिल्में दिखाकर उनका शारीरिक शोषण करता था.बच्चियां विरोध करतीं तो उन्हें बंदूक के दम पर धमकाता था |
प्यारे मियां पर यह आरोप भी लगे हैं कि ज्यादती की शिकार बच्चियों के विरोध करने पर वह उन्हें बंदूक दिखाकर डराता और धमकाता था. साथ ही बच्चियों का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने और जान से मारने की धमकी भी देता था. जब ज्यादती की शिकार एक बच्ची का मेडिकल और फॉरेंसिक जांच हुई तो प्यारे मियां का डीएनए प्रोफाइल उसके अंदर मिला था.प्यारे मियां और उसके सहयोगियों के खिलाफ लगी हैं कई गंभीर धाराएं
पुलिस ने अदालत में पेश 471 पेज के चालान में प्यारे मियां, उसकी सहयोगी स्वीटी विश्वकर्मा, राबिया बी, गुलशन नईम, खुर्शीद आलम, उवेश व अनस के खिलाफ IPC 376-ए, 376 (2), 366-ए, 120-बी, 5/6 पाक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट सहित कई अन्य धाराएं लगाई हैं.केस में 471 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें 122 गवाह शामिल किए गए हैं|