गोरखपुर: संत कबीर नगर जिले की स्थानीय अदालत के आदेश पर मेहदावल के भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ हरगोविंद सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला शनिवार को दर्ज किया गया। सांसद-विधायक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपकांत मणि के आदेश के अनुसार विधायक को जब एक मामले में पेश होने के लिए कहा गया तो उसने अदालत में फर्जी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पेश की।
अदालत के आदेश के अनुसार अदालत अपनी कार्यवाही नहीं पूरी कर पा रही थी, क्योंकि विधायक पिछले चार वर्षों से उपस्थित नहीं हो रहे थे और जब अदालत ने उनको पेश होने का आदेश दिया, तो उन्होंने फर्जी कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरगोविंद सिंह ने अदालत को बताया कि विधायक निजी प्रयोगशाला की कोविड-19 जांच रिपोर्ट के बाद वह अपने घर में ही पृथकवास में चले गये थे।
हालांकि, गृह पृथकवास के दौरान विधायक की देखभाल करने वाली टीम के सदस्य डॉ. विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि गृह पृथकवास की अवधि के दौरान विधायक घर पर मौजूद नहीं थे और उनसे मोबाइल फोन पर भी संपर्क नहीं किया जा सका था। खलीलाबाद कोतवाली प्रभारी कोतवाल मनोज कुमार पांडे ने कहा कि अदालत के आदेश पर विधायक राकेश सिंह बघेल और मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467,468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।