ग्वालियर | दतिया के चिरूला थानान्तर्गत डगरई राेड टाेल प्लाजा पर हुई लूटऔर मारपीट के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के भतीजे मयंक भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं साेमवार काे कार्यकारी जिलाध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका काे विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के भतीजे मयंक भारती अपने वैगनार वाहन क्रमांक एमपी 32 सीआइ 631 से टाेल प्लाजा के वीआइपी गेट से गुजर रहे थे। इस दाैरान गेट पर तैनात कर्मचारी ने जब गाड़ी निकालने से राेका ताे मयंक का विवाद हाे गया। दाेनाें पक्षाें में विवाद काफी बढ़ गया। कर्मचारी ने आराेप लगाया की मयंक भारती ने उसके साथ मारपीट करने के साथ ही दस हजार रुपये भी लूट लिए। फरियादी लाखन सिंह की शिकायत पर चिरूला थाना पुलिस ने आराेपित मयंक भारती एवं पवन अहिरवार के खिलाफ भादवि की धारा 392, 11, 13 का मामला दर्ज किया है। इस मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती व उनके भतीजे से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।
टाेल प्लाजा पर विवाद काेई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई टाेल प्लाजा पर मारपीट और लूट की घटनाएं हाे चुकी हैं। कई बार टाेल पर अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं। इन घटनाओ के बाद कई टाेल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके बाद भी इन घटनाआें पर अंकुश नहीं लगा है। हालांकि जिन टाेल प्लाजा पर फासटैग सुविधा शुरू हाे गई है, वहां इस प्रकार के विवाद कम ही हाेते हैं।