الرئيسية एमपी समाचार एमपी में उपचुनाव की तारीख का ऐलान, यह रहेंगे प्रतिबंधित

एमपी में उपचुनाव की तारीख का ऐलान, यह रहेंगे प्रतिबंधित

भोपाल। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा सीट के लिए निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा मंगलवार को कर दी। एक अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा जो आठ अक्टूबर तक चलेगा। 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और दो नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। अब यहां मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी कार्य की घोषणा नहीं हो सकेगी।

उपचुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नामांकन के लिए जुलूस की अनुमति नहीं होगी। चुनाव प्रचार के दौरान बंद जगह पर सभा या अन्य कार्यक्रम करने के दौरान दो सौ व्यक्ति से अधिक की अनुमति नहीं होगी। इसमें शामिल होने वालों की संख्या गिनने के लिए रजिस्टर भी रखा जाएगा। स्टार प्रचारक की सभा स्थल की क्षमता का पचास फीसद या अधिकतम एक हजार और अन्य कार्यक्रम में पांच सौ से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और मैदान पर प्रवेश करने वालों पर नजर भी रखी जाएगी। बैरिकेडिंग पर जो खर्च आएगा, वह उम्मीदवार या पार्टी को वहन करना होगा।

 

उपचुनाव में प्रचार के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीति दल बीस स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकते हैं। गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल दस स्टार प्रचारक बना सकते हैं।

कोरोनासंक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। चुनाव ड्यूटी में लगने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, उम्मीदवार, निर्वाचन, मतदान और मतगणना अभिकर्ता और वाहन चालकों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य रहेगा।

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