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अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे

दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को नियमों के तहत सही ठहराया, लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलने से वह 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। CBI ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने 5 सितंबर की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

केजरीवाल के खिलाफ दो एजेंसियों, ED और CBI, ने केस दर्ज किया है। ED के मामले में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी थी। आज CBI के मामले में जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ सकते हैं।

CBI की चार्जशीट में केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि वे शराब नीति के निर्माण और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शामिल थे। CBI ने यह भी कहा कि पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए उन्होंने AAP के मीडिया प्रभारी विजय नायर को जिम्मेदारी दी थी।

इस जमानत के बाद केजरीवाल अब तक जेल में कुल 156 दिन बिता चुके हैं, जिसमें से 21 दिन वे अंतरिम जमानत पर थे।

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