22.1 C
Bhopal
Friday, November 15, 2024

पटाखों पर लगा प्रतिबंध, पटाखों की आनलाइन बिक्री भी बंद

Must read

जबलपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने पटाखों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के परिपालन में और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर से प्राप्त वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मद्देनजर डा. इलैयाराजा टी ने पटाखों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

 

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड एवं स्ट्रोटियम क्रोमेट जैसे हानिकारक और घातक रसायनों से निर्मित पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही 125 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर भी रोक लगाई गई है।

 

 

प्रतिबंधात्मक आदेश में जिला दंडाधिकारी डा. इलैयाराजा टी की ओर से ई-कामर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा पटाखों के आनलाइन विक्रय और गैर लायसेंसी विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थान, न्यायालयों, धार्मिक स्थल जैसे शांत क्षेत्रों से 100 मीटर की दूरी तक पटाखों को चलाने पर भी रोक लगा दी गई है।

 

 

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रात्रि आठ बजे से पहले और रात्रि दस बजे के बाद पटाखे चलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले में लागू हो गया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विस्फोटक नियमों तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

error: Content is protected !!