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MP में रात 2 बजे तक खुल सकेंगे बार ,3 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस

भोपाल। प्रदेश के होटलों में बार के साथ-साथ परिसर के पार्क में भी शराब परोस सकेंग। इस अतिरिक्त सुविधा के लिए एक बार में दस हजार रुपये अतिरिक्त फीस देना होगी। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट व क्लब बार सशर्त रात दो बजे तक खुले रहे सकते हैं। इसके लिए प्रतिदिन पांच हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बार लायसेंस फीस वर्ष 2021-22 में नहीं बढ़ाई जाएगी। भांग की दुकानों के वार्षिक मूल्य में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तीन सितारा से ऊपर और पर्यटन विकास निगम की होटलों को बार लायसेंस एकमुश्त तीन साल के लिए दिया जा सकेगा। इसके लिए स्थल निरीक्षण भी नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में भांग दुकान, विनिर्माण इकाइयों के साथ बार लायसेंस व्यवस्था की नीति को मंजूरी दी गई।चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2021-22 के लिए भांग की दुकानों के नवीनीकरण, विनिर्माण इकाइयों और बार लायसेंस व्यवस्था के लिए व्यवस्था को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। इसके तहत भांग की दुकानों का वार्षिक मूल्य दस प्रतिशत बढ़ेगा। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें टेंडर के माध्यम से नीलाम किया जाएगा। व्यावसायिक क्लब बार लायसेंस की श्रेणी समाप्त की जाएगी।

बार को अतिरिक्त समय तक संचालित करने की अनुमति कलेक्टर देंगे और यह उनके विवेक पर निर्भर करेगा कि वे वर्ष में कितनी बार देंगे। इसकी अधिकतम सीमा वर्ष में आठ बार निर्धारित की गई है। बार लायसेंसों का नवीनीकरण अब कलेक्टर के स्तर पर होगा। अभी तक नवीनीकरण आयुक्त कार्यालय के स्तर पर होता था।

बार संचालक अब मदिरा का दोगुना भंडारण कर सकेंगे।वहीं, शराब निर्माता इकाइयों को लायसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। लायसेंस फीस का ऑनलाइन भुगतान करके अब सिर्फ यह घोषणा पत्र देना होगा कि उनके संयंत्र की क्षमता या अधोसंरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके आधार पर लायसेंस का नवीनीकरण मान्य हो जाएगा। शराब फैक्टरियों से स्पिरिट परिवहन करने वाले सभी टैंकरों में इलेक्ट्रानिक लॉक विद जीपीएस का उपयोग अनिवार्य रहेगा। देसी शराब की आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था आगामी दो माह तक यथावत रहेगी।

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