शिवराज सरकार की कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए पहल, सरकार ने अब पेंशन नियमों में किया बदलाव

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By MPSAMACHAR Published On: June 17, 2020

भोपाल :- देश मे कोरोना संकट के बीच अहम भूमिका निभा रहे कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आगे आई है। कोरोना वॉरियर्स के लिए शिवराज सरकार ने पेंशन नियम 1976 में बदलाव किया है। जिसके तहत महामारी से मरने वाले कर्मचारी-अधिकारी के परिवार को फायदा दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

पेंशन नियम 1976 में बदलाव के तहत सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी कर्मचारी-अधिकारी की महामारी से ग्रसित होने पर मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार अब उसके परिजन को कर्मचारी के रिटायरमेंट होने तक वेतन की आधी राशि पेंशन के रुप में देगी। वर्तमान में 7 साल तक वेतन की आधी राशि और उसके बाद 35 प्रतिशत राशि पेंशन में देने का प्रावधान है।

दरअसल इंदौर में टीआई रहे देवेन्द्र चंद्रवंशी और उज्जैन में टीआई रहे यशवंत पॉल की कोरोना महामारी से मृत्यु हो गई थी। इनकी पेंशन का मामला सरकार के पास पहुंचा तो पता चला कि पेंशन नियम 1976 में महामारी से मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि ही पेंशन में दी जा सकती है। हाल की परिस्थिति में इन नियमों की अव्यवहारिकता को देखते हुए सरकार ने इनमें बदलाव किया है।