इंदौर। इंटरनेट मीडिया माध्यमों पर आपत्तिजनक संदेश, फोटो, वीडियो और आडियो भेजने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। विभिन्न माध्यमों पर पोस्ट डालने के साथ ही इसे फारवर्ड करने वालों के साथ ही पोस्ट पर कमेंट्स करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। रविवार को पुलिस आयुक्त इंदौर कोर्ट ने इस तरह की असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने लिए 144 धारा लगा दी है।
पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दो समुदायों के बीच संघर्ष, सामाजिक तानेबाने को तोड़ने और वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए इंटरनेट पर आपत्तिजनक संदेशों का प्रसारण असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है। इससे शहर की सामुदायिक सद्भाव और शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकुल स्थितियां निर्मित हो रही है। इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं को उभारने और साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से यह भी ध्यान में आया था कि फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के कारण धार्मिक वैमनस्यता और उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। कई बार आपत्तिजनक पोस्ट से ज्यादा उसमें आए कमेंट्स और क्रास कमेंट्स के कारण वैमनस्यता बढ़ती है। इन असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
आदेश में कहा गया है कि नगर की सीमा में किसी भी आपत्तिजनक और उद्वेलित करने वाली फोटो या संदेश जारी किए जाते हैं या इन्हें ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप और अन्य माध्यमों से फारवर्ड किया जाता है या इस तरह की पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए जाते हैं तो इसे प्रतिबंधित किया जाता है।