मुंबई। एक क्रूज जहाज से नशीले पदार्थ की कथित जब्ती के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान जज वीवी पाटिल की कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब आज इस मामले में फैसला सुनाया है। NCB और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश VV Patil ने मामले को 20 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद यह साफ हो गया है कि आर्यन खान सहित सभी आरोपियों को अभी जेल में भी रहना होगा। मुंबई के सेशन कोर्ट ने इस मामले में यह फैसला सुनाया है। वहीं आर्यन खान के वकील का कहना है कि अभी इस मामले में कोर्ट के आदेश की विस्तृत कापी नहीं मिली है इसलिए यह नहीं बताया जा सकता है कि आर्यन सहित सभी आरोपियों की जमानत याचिका क्यों खारिज की गई है।
आर्यन के साथ मुनमुन और अरबाज मर्चेंट पर फैसला कोर्ट ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ये तीनों दोस्त ही गोवा जा रहे क्रूज शिप से गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं।भाजपा नेता का ट्वीट- दुआ करें जमानत मिल जाएइस बीच महाराष्ट्र में भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने ट्वीट कर कहा कि दुआ कीजिए कि आर्यन खान को आज जमानत मिल जाए। राम कदम ने लिखा कि जमानत मिलना संविधान और कानून के तहत मौलिक अधिकार है।
यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के नशे के खिलाफ लड़ाई है। भाजपा नेता राम कदम ने आरोप लगाया कि वसूली के खेल में राज्य सरकार का दबदबा है। महबूबा मुफ्ती ने भी अपने आगामी चुनावों के लिए आर्यन खान के मामले को भुनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे घर के युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाली दवा के खिलाफ सभी दल और मानव जाति एकजुट क्यों नहीं हो सकते