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Tuesday, November 19, 2024

पैन कार्ड को आधार से लिंक की बड़ी तारीख, नई डेडलाइन जारी

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नई दिल्ली। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को अब सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। बता दें कि इससे पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखरी तारीख 30 सितंबर रखी गई थी। वहीं सरकार ने शुक्रवार को पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है।

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जिससे अनुपालन में आसानी होगी। सीबीडीटी ने कहा, ‘पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।’ साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यदि आपने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपका आधार और पैन कार्ड सही समय पर लिंक नहीं होता है तो आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते समय पेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

इसके अलवा 31 मार्च तक अगर आपने अपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपको 10 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि भले ही सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया हो लेकिन आप अब घर बैठे ही अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड लिंक के स्टेटस को आप www.incometaxgov.in पर लॉगइन करके चेक कर सकते हैं। इस साइट में जाकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। साथ ही अपने पैन कार्ड के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं।

 

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