भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की याचिका पर आज यानी 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सुनवाई 17 जनवरी को होनी थी लेकिन इसे टाल दिया गया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की जाएगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की है जिसमें पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बहाल करने की बात कही है।
इस संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है। केंद्र ने कहा कि हम देश के सभी राज्यों से ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य करने की बात कह रहे। मध्य प्रदेश की सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए संविधानिक कार्रवाई पूरी नहीं की जिस वजह से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण समाप्त हुआ। इसके साथ ही केंद्र ने जल्द से जल्द रोटेशन के आधार पर आरक्षण पंचायत चुनाव करने की बात कही है। साथ ही ओबीसी वर्ग को 27 % आरक्षण जल्द सुनिश्चित करने को कहा है।
संभावना जताई जा रही है कि आज इस सुनवाई में कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। आज शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटावाने के लिए खाली पदों की रिपोर्ट रख सकती है। बता दें कि प्रदेश में अभी 21 हजार 975 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त हैं। जिसे लेकर आज फैसला हो सकता है।