भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब अवैध खनन और इसके परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग में अमला बढ़ाने जा रही है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में 2 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही देशी शराब की मौजूदा व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक लागू रखने का फैसला भी लिया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था 5 नवंबर तक लागू है।
बैठक के दौरान आबकारी विभाग के देशी शराब की प्रदाय व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अफसरों का कहना है कि कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए देशी शराब प्रदाय व्यवस्था को 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया था। लेकिन 6 माह बीतने के बाद नई व्यवस्था बनाना अव्यवहारिक होगा। अफसरों का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था को आगे बढ़ाने से शासन को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि दुकानों का नवीनीकरण और नए ठेके भी हो चुके हैं।
इसके अलावा कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा, आक्सीजन सहित अन्य व्यवस्था पर व्यय की गई राशि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत 6 लाख 10 हजार 60 हितग्राहियों को एक-एक हजार रुपए का अनुदान देने संबंधी निर्णय को अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम में संशोधन सहित अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।