MP पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी ख़बर,आयोग ने लिया ये फैसला

भोपाल । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयार कराई जाने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूची के कार्यक्रम को राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को स्थगित कर दिया। दरअसल, सरकार ने पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश लागू किया है। इसके कारण अब मतदाता सूची तभी तैयार होगी, जब परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा। इसके आधार पर ही वार्डवार मतदाता सूची तैयार होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 दिसंबर को एक जनवरी 2022 की स्थिति में मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया था। चार जनवरी को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन करके दावे-आपत्ति आमंत्रित करने थे और 12 जनवरी तक इनका निराकरण किया जाना था।

16 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना था। आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि 30 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश लागू किया गया है। इसकी वजह से शासन से ग्राम पचंायत के परिसीमन की जानकारी मांगी गई है। स्थिति स्पष्ट होने के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया जाएगा। मालूम हो कि अध्यादेश प्रभावी होने के बाद वर्ष 2019 में हुआ पंचायतों का परिसीमन निरस्त हो गया है।

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