भोपाल। प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर को अब 17 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। सरकार ने पांच प्रतिशत की राहत में वृद्धि के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए। महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ अक्टूबर से मिलेगा। इससे पेंशनर को न्यूनतम साढ़े तीन सौ रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा। हालांकि, अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर की महंगाई राहत में तीन प्रतिशत का अंतर आ गया है। कर्मचारियों को बीस प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
प्रदेश में पेंशनर द्वारा महंगाई राहत बढ़ाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया था और इसका लाभ अक्टूबर से दिया लेकिन पेंशनर काम मामला अटका हुआ था। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2021 से महंगाई राहत में पांच प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को सहमति पत्र भेजा था। जबकि, मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अक्टूबर 2021 से आठ प्रतिशत की वृद्धि की थी।
पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों के बीच में सहमति होना जरूरी होता है क्योंकि वर्ष 2000 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की महंगाई राहत का 74 प्रतिशत वित्तीय भार मध्यप्रदेश और 24 प्रतिशत छत्तीसगढ़ सरकार वहन करती है।
इस स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने अक्टूबर से पांच प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया था।मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत की वृद्धि दी जाएगी।
छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर की महंगाई राहत 10 प्रतिशत बढ़ाई गई है। अब इन्हें 164 प्रतिशत महंगाई राहत अक्टूबर 2021 से मिलेगी। दिसंबर में प्राप्त होने वाली पेंशन में बढ़ी हुई महंगाई राहत के हिसाब से मिलेगी। एक माह का एरियर पेंशनर को दिया जाएगा।