भोपाल। एमपी पंचायत चुनाव पर कांग्रेस को फिर झटका लगा है। कांग्रेस नेताओं की याचिका पर 3 जनवरी के बाद सुनवाई होगी,हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट अब सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद करेगी। बता दें कि 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट वापस भेजा था। वहीं इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। जहां हाईकोर्ट ने याचिका पर 3 जनवरी के बाद सुनवाई करने का फैसला किया है।
जानकारी अनुसार बता दे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को होने वाली सुनवाई को टालते हुए याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा था। जहां आज हाईकोर्ट ने 3 जनवरी के बाद सुनवाई करने को कहा है।बता दें कि हालही में हाईकोर्ट से पंचायात चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जबलपुर हाईकोर्ट भेज दिया है।
बता दें कि वर्ष 2019-20 में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है लेकिन इसके बाद भी सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी की। वहीं कांग्रेस ने अब आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की मांग उठाई है। जिसे लेकर कल हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।