MP पंचायत चुनाव लेकर बड़ी खबर,सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह निर्णय शुक्रवार देर शाम लिया गया। इससे पहले पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पद के लिए शनिवार को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया है।

 

जानकारी के अनुसार बात दे राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के पालन में पंचायतों के निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 

इधर, पंचायती राज आयुक्त आलोक कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। आरक्षण प्रक्रिया शनिवार 18 दिसंबर को होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं।

 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव करवाए। OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करे, जबकि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में 13% सीटें पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए रिजर्व की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी। बता दें कि सीटों का आरक्षण संबंधित क्षेत्र की आबादी के हिसाब से होता है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार को बैठक बुलाई है।

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